शिवपुरी (अजय दण्डौतिया) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता पहचान चिन्ह के रूप में आधार कार्ड को भी मान्यता प्रदाय कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.के.जैन के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2013 हेतु मतदाता पहचान पत्र के रूप में 17 दस्तावेज को मान्यता प्रदान की गई है। जिससे आधार कार्ड के आधार पर भी वोट डाल सकेंगे मतदाता !
यह दस्तावेज है मान्य भारत निर्वाचन द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड/नीला राशन कार्ड, बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन.कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक अदायगी ओदश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, आधार कार्ड ये सभी दस्तोवज मान्य है और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए किसी दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए उपयोग हेतु अनुमति दी जाएगी |
इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है।

