शिवपुरी ( विनय धौलपुरिया ) नगरीय निकाय निर्वाचन 2013 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। कलेक्टर आर.के.जैन ने अध्यक्ष पद के सभी अभ्यर्थी से अपेक्षा की है वह आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा व्यय का व्यौरा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आर.के.जैन ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन, चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीदवारों, दलों द्वारा सर्वप्रथम नगर निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिटनिंग अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार, विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा अथवा मैटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर निकाय द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुमति, अनापत्ति पत्र जारी किया जावेगा।
नगर पालिका निकाय नरवर अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेंसियों से सलाह उपरांत विभिन्न स्थानों पर अभ्यार्थियों, राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिए विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण करेंगे एवं स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

