शेहला हत्याकांड जाहिदा की जमानत नामंजूर

इंदौर [ NI 24 ] आर.टी.आई. कर्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड मामले में आरोपी जाहिदा परवेज की आज हुई जमानत याचिका पर सुनवाई में फैसला देते हुए सी.बी.आई. विशेष न्यायाधीश श्री अनुपम श्रीवास्तव ने आरोपी जाहिदा परवेज की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है ! अपने आदेश में न्यायाधीश महोदय ने महिला की ही  हत्या होने की बात और पिछले 6 महीनो से बच्चो की परवरिश परिजनों द्वारा की जा रही है , तो आगे भी की जा सकती है का हवाला देते हुए और मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी जाहिदा परवेज की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी !

जबकि आरोपी के वकील द्वारा कोर्ट में यह दलील दी गयी थी की आरोपी एक महिला है और इस आधार पर कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर सकती है , वही दुसरे बिंदु में उन्होंने आरोपी के 2 बच्चो के भरण पोषण  का हवाला  दिया था.व तीसरे  मामले में वकील ने यह दलील दी थी की आरोपी मध्यप्रदेश की राजधानी की स्थानीय निवासी है और अच्छी खासी प्रापर्टी की मालकिन है !  कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की जिस की हत्या हुई वह भी एक महिला ही थी.इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है ! अब 31 अगस्त से केस का ट्रायल शुरू होगा ! जाहिदा को जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा ही खट खटाना पड़ेगा !

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