इंदौर [ NI 24 ] 16 सितंबर 2006 को दिल दहला देने वाले भूमि हत्याकांड पर हाईकोर्ट ने जिला अदालत का फैसला बरकरार रखा है। भूमि की हत्या करने वाली सास धनवंतरि, ससुर जमनादास और पति मनोज रामचंदानी की उम्र कैद की सजा कायम रहेगी। गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला दिया है।
गौरतलब है कि सास धनवंतरि ने बहू भूमि की टुकड़े टुकड़े कर ह्त्या कर दी थी और लाश को घर के पास स्थित एक बगीचे में फेंक दिया था।
सर्वोदय नगर हुई इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुशील कुमार हरकोली और जस्टिस पीके जायसवाल की बेंच ने इस मामले में आरोपियों को कोई राहत नहीं दी। हाईकोर्ट परिसर में सुबह से ही इस फैसले को लेकर हलचल थी । शाम होते-होते कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
उदयपुर के चांदी व्यापारी राजेश कुमार नाचानी की 19 वर्षीय बेटी भूमि की शादी हत्या के पांच माह पहले ही हुई थी । भूमि की हत्या घरेलू विवाद के चलते सास ने की थी , ह्त्या में भूमि के पति व ससुर ने भी पूरा साथ दिया था ! सास ने भूमि पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने चाकू व कैंची से भूमि की लाश के दो टुकड़े कर उसकी अंतडिय़ां निकाली ! साथ ही खून के धब्बों को धोने के बाद भूमि की लाश के टुकड़ों को पोटली में बांध कर एक्टिवा से ले जाकर बगीचे में फेंक दिया।
हत्या के बाद आधी रात को ससुर और देवर विशाल जूनी इंदौर थाने पहुंचे थे और कहा था कि छावनी में चावल की दलाली करने वाला बड़ा बेटा मनोज, पत्नी और बहू भूमि गायब हैं। पुलिस ने जब हुलिया पूछा तो पटेलनगर में मिली लाश (भूमि) से मेल खा रही थी। बहरहाल हाईकोर्ट की डबल बेच ने जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए तीनों आरोपियों को इस मामले में कोई रहत नहीं दी है !

