एंकर… इंदौर [ NI 24 ] बहुचर्चित शेहला मसूद हत्याकांड मामले में आज सी.बी.आई. विशेष न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव की कोर्ट में आरोपी सबा फारुखी की जमानत की सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 21 और 23 अगस्त को मामले का फैसला होगा ! आज की सुनवाई में सबा फारुखी के वकील सुनील श्रीवास्तव ने सबा की जमानत के लिए कई सारे मुद्दे न्यायाधीश के सामने रखे, उन्होंने मामले में सी.बी.आई. द्वारा सबा के खिलाफ कोई सीधा सबूत पेश नहीं किया है, साथ ही सबा की छोटी बच्चिया है, चूँकि आरोपियों की गिरफ्तारी को लगभग 6 माह हो चुके है इसलिए साक्ष्यो के साथ वह छेडछाड नहीं कर सकती है ! वह पढ़ी लिखी साक्षर महिला है इसलिए किसी भी तरह के अपराध में वह संलिप्त नहीं हो सकती है ! उसके पुराने कोई अपराधिक रिकोर्ड नहीं है, वह गवाहों को अपने बयान बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती क्योकि ज्यादातर गवाह सरकारी कर्मचारी है, इन सब मुद्दों को रखते हुए सबा के वकील ने नयायाधीश से उसे जमानत देने की मांग की !
अब मामले में सबा की जमानत का फैसला 21 अगस्त को किया जाएगा साथ ही दूसरी आरोपी जाहिदा परवेज की जमानत की सुनवाई २३ अगस्त को की जायेगी ! वही मामले में की आरोपी सबा ने भी सी.बी.आई. पर आरोप लगाया की हमेशा जो होता आया है उसी आधार पर सी.बी.आई. अपने बयान रखे हुए है, जिस बाइक के आधार पर मुझे आरोपी बनाया गया है उसका चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है, जो हमारे वकील कह रहे है वही सच है !

