नई दिल्ली [ इंटरनेट डेस्क ] दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में सीबीआई को आदेश दिए हैं कि वह इससे जुड़े सभी जब्त दस्तावेजों की कापी कॉमनवेल्थ गेम्स आर्गेनाइजिंग कमेटी को सौंप दे। इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को दो दिन के अंदर एक व्यक्ति को उन दस्तावेजों की जांच करने के लिए नियुक्त करने के आदेश दिए हैं जो इस मामले की सुनवाई के लिए उपयोगी हैं। सीबीआई ने कहा है कि उन्हें इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी सौंपने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मौजूद दस्तावेजों में से कुछ को दूसरे मामलों में दायर चार्जशीट में लगाया गया है। इन मामलों में जांच अभी चल रही है।
गौरतलब है कि राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में सुरेश कलमाड़ी को आरोपी बनाया गया है।

