बिजली संयंत्र के लिए उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं

रायपुर [ NI 24 ] छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए रायगढ़ एवं चम्पा-जांजगीर जिलों में किया गया भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया। सरकार ने यह भूमि चार कम्पनियों के लिए अधिगृहित की थी। न्यायालय के इस फैसले को राज्य सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

पीड़ित किसानों के वकील संजय कुमार ने बुधवार को इस सम्बंध में कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायगढ़ तथा चम्पा-जांजगीर जिलों में हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण मंगलवार को रद्द कर दिया, जो इन दो जिलों में बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों से जबरन ली गई थी।

राज्य सरकार के इस कदम को मनमाना करार देते हुए उच्च न्यायालय ने हर मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह राशि याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के खर्च के रूप में दी जाएगी। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की एकलपीठ ने अपने फैसले में मंगलवार को कहा था कि सरकार द्वारा निजी कम्पनियों के खिलाफ किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण लोगों के हित में नहीं है।

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