इंदौर [ NI 24 ] भोपाल का बहुचर्चित आर.टी.आई. कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड की आरोपी सबा फारुखी की जमानत याचिका आज सी.बी.आई. विशेष न्यायाधीश ने ख़ारिज कर दी ! स्वास्थ्य का हवाला देकर लगाया था जमानत का आवेदन ! आज जमानत के फैसले का शायद सबा और उसके वकील को पहले से ही अंदाजा था इसलिए न तो सबा का वकील सुनील श्रीवास्तव कोर्ट पहुंचा और न ही सबा कोर्ट पहुंची ! शाम के समय विशेष न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने अपना फैसला सुनाया और मामले की गंभीरता देखते हुए सबा की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी !
गौरतलब है की 17 अगस्त को सबा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी और सबा के वकील ने उसके स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी !

