NIA के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

इंदौर [ NI 24 ]  पिछले दिनों दो युवकों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एन आई ए के खिलाफ हाई  कोर्ट में याचिका दायर की गई है. क्योंकि दोनों युवक अब तक लापता हैं. जिसके चलते लापता युवको के परिजन ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एन आई ए के खिलाफ याचिका दायर की है।

याचिका के मुताबिक सुदीप पुत्र रमेश चंद उपाध्याय निवासी बरलई तहसील सांवेर को एन आई ए पूछताछ के लिए 19 दिसंबर को अपने साथ ले गई थी. मगर सुदीप का अब तक कोई पता नहीं है. वहीं वकील का कहना है कि एन आई ए ने सुदीप को ले जाने की सूचना न तो संबंधित थाने में दी और न ही परिवार को जब परिजन सुदीप के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया ।

वहीं दूसरा मामला इंदौर के हातोद का है यहां से एन आई ए सुदीप की तरह धन सिंह पुत्र सेव सिंह चौधरी को 17 दिसंबर को पूछताछ के लिए ले गई थी. एन आई ए ने धन सिंह को अब तक किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया है । वकील का कहना है कि धारा 57 आई पी सी के तहत किसी भी पकड़े गए आरोपी को 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है ।

दोनों मामलों को लेकर आज फरियादा परिवार ने हाई कोर्ट की इंदौर खंड पीठ में याचिका दायर की है |

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