नई दिल्ली [ इंटरनेट डेस्क ] दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर लगे आरोप तय करने का आदेश दे दिया है. कलमाड़ी के ख़िलाफ अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आने वाले अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया.
इससे पहले विशेष सी.बी.आई. अदालत के न्यायाधीश तलवंत सिंह ने 21 नवंबर को कहा था कि इस मामले में 21 दिसंबर को आदेश सुनाया जाएगा. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के नाम आयोजन समिति के महानिदेशक वीके वर्मा, महानिदेशक (प्रबंध) सुरजीत लाल, संयुक्त महानिदेशक (खेल) ए एस वी प्रसाद और कोषाध्यक्ष एम. जयचंद्रन के नाम हैं.

